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NCLT ने कॉफी डे ग्लोबल के खिलाफ स्वीकार की दिवालिया याचिका, कंपनी पर 94 करोड़ रुपये का बकाया

कैफे कॉफी डे चलाने वाली CDGL की पेरेंट कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार को बताया कि ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु बेंच ने कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर के आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया है। कर्जदाता का कंपनी के ऊपर 94 करोड़ रुपये का बकाया है

Edited By: Shubham Singh Thakurअपडेटेड Jul 24, 2023 पर 9:02 PM
NCLT ने कॉफी डे ग्लोबल के खिलाफ स्वीकार की दिवालिया याचिका, कंपनी पर 94 करोड़ रुपये का बकाया
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड (CDGL) के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की याचिका स्वीकार कर ली है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड (CDGL) के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की याचिका स्वीकार कर ली है। कैफे कॉफी डे चलाने वाली CDGL की पेरेंट कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु बेंच ने कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर के आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया है। कर्जदाता का कंपनी के ऊपर 94 करोड़ रुपये का बकाया है।

कंपनी का बयान

कंपनी ने कहा, "एक कर्जदाता ने प्रमुख सब्सिडियरी CDGL के खिलाफ NCLT की बेंगलुरु बेंच के समक्ष आवेदन दिया है। आवेदन को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 7 के तहत 94 करोड़ रुपये के बकाये को लेकर कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू करने के लिये स्वीकार कर लिया गया है।" हालांकि, कॉफी डे ग्लोबल (CDGL) को एनसीएलटी से लिखित आदेश का इंतजार है।

2022-23 में 920.41 करोड़ रुपये की इनकम

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