हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), इसके चेयरमैन और एमडी (CMD) पवन कांत मुंजाल और कंपनी के अन्य अधिकारियों से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बातें 6 दिसंबर को कही। हाईकोर्ट अब इस मामले में अगले साल 24 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस बीच आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील संदीप सेठी और मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि वे ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स और इसके प्रमोटर रूप दर्शन पांडेय के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। ऐसे में अब इस केस अदालती बहस होगी।
ब्रेन लॉजिस्टिक्स के वकीलों ने अंतरिम स्टे हटाने का किया था अनुरोध
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अगले साल 24 जनवरी को सुनवाई करेगा और इस दौरान किसी भी कार्यवाही पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। ब्रेन लॉजिस्टिक्स ने कोर्ट से आग्रह किया था कि इस अंतरिम रोक को हटा लिया जाए और जांच जारी रहने को मंजूरी देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि रोक हटाने के लिए विस्तृत दलीलों की आवश्यकता होगी और समय की कमी के चलते अभी मामले को स्थगित कर दिया गया। बता दें कि यह मामला ED और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की जांच शाखा, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की तरफ से हो रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित नहीं है।
Hero के खिलाफ कैसा है यह धोखाधड़ी का मामला
अक्टूबर 2023 में वसंत कुंज पुलिस स्टेशन ने धोखाधड़ी के आरोप में हीरो और इसके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर) दर्ज की थी। यह एफआईआर 2010 से पहले के एक पुराने मामले से संबंधित है। कंपनी ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक यह मामला 2009-10 का है। कंपनी के मुताबिक यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सर्विस प्रोवाइडर ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स ने एफआईआर में कंपनी के अधिकारियों की शिकायत तो की है लेकिन किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिया है। 2013 में हीरो मोटोकॉर्प ने ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स के खिलाफ भी एफआईआर करा दिया। यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
12 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी और दोनों पक्षों को समझौते की संभावना तलाशने का निर्देश दिया और मामले को 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद अगले महीने 2 नवंबर को एक रोक हटाने के लिए एक याचिका दायर हुई कहा, जिस पर हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी। अब इस मामले में अगले साल 24 जनवरी को सुनवाई होगी।