सुपरटेक के अवैध ट्विन टॉवर (Noida Twin Towers) को गिराने से ठीक चार दिन पहले, नोएडा पुलिस ने उसके आसपास एक विशेष क्षेत्र में ड्रोन (Drones) उड़ाने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सेंट्रल नोएडा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DSP) राजेश एस ने बताया कि विशेष क्षेत्र से बाहर ड्रोन उड़ाने की अनुमति होगी, लेकिन नीतिगत फैसले का इंतजार है।
उन्होंने कहा कि इस विशेष क्षेत्र के बाहर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए भी पुलिस से एडवांस में इजाजत लेनी होगी। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93-A में दिल्ली की ऐतिहासिक कुतुब मीनार से ऊंचे करीब 100 मीटर के इन टॉवर को रविवार 28 अगस्त को दोपहर करीब 2:30 बजे गिरा दिया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि, ट्विन टॉवर को गिराने के दौरान आसपास की दो सोसायटियों- एमराल्ड कोर्ट और ATS विलेज के सभी निवासियों को बाहर रहना होगा। ट्विन टॉवर के आसपास एक विशेष क्षेत्र चिह्नित किया गया है जहां किसी व्यक्ति, वाहन या मवेशी को गिराने की प्रक्रिया के दौरान नहीं रहने दिया जाएगा।
गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (मुख्यालय) रामबदन सिंह ने बताया, "ट्विन टॉवर के सामने की तरफ एक सड़क और पार्क से लगा 450 मीटर का इलाका भी इस विशेष क्षेत्र में शामिल होगा। टॉवर के दूसरी तरफ 250 मीटर तक विशेष क्षेत्र होगा।"
उन्होंने कहा, "यह विशेष क्षेत्र ड्रोन के लिए 'उड़ान निषिद्ध क्षेत्र' होगा। हालांकि, विशेष क्षेत्र के बाहर ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं लेकिन इसके लिए स्थानीय पुलिस से एडवांस से अनुमति लेनी जरूरी होगी।" अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं और दोनों टॉवर को गिराने के लिए करीब 3,700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा सकता है।