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YES Bank और ICICI Bank पर RBI का डंडा, नियमों का पालन नहीं करने के चलते लगाया जुर्माना

RBI penalises YES Bank, ICICI Bank: रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक पर केंद्रीय बैंक ने 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI के मुताबिक ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यस बैंक ने इंसफिशिएंट या जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स पर शुल्क लगाया, साथ ही इंटरनल अकाउंट्स के ऑपरेशन में अनऑथराइज्ड एक्टिविटी भी देखी गई

MoneyControl Newsअपडेटेड May 27, 2024 पर 10:00 PM
YES Bank और ICICI Bank पर RBI का डंडा, नियमों का पालन नहीं करने के चलते लगाया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज 27 मई को यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज 27 मई को यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक पर केंद्रीय बैंक ने 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यस बैंक पर 'बैंकों में कंज्यूमर सर्विस' और 'इंटरनल/ऑफिस अकाउंट्स के अनऑथराइज्ड ऑपरेशन' पर RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

YES Bank पर कार्रवाई की ये है वजह

RBI के मुताबिक ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यस बैंक ने इंसफिशिएंट या जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स पर शुल्क लगाया, साथ ही इंटरनल अकाउंट्स के ऑपरेशन में अनऑथराइज्ड एक्टिविटी भी देखी गई। यह जुर्माना सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन के लिए वैधानिक जांच (ISE 2022) के दौरान किए गए एक कंप्रिहेंसिव असेसमेंट के बाद लगाया गया, जिसमें ऐसे उदाहरण सामने आए जहां बैंक ने कुछ सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस बैलेंस न रखने पर शुल्क लगाया और अनऑथराइज्ड उद्देश्यों के लिए इंटरनल अकाउंट्स ऑपरेट किए।

RBI ने कहा, "बैंक ने इंसफिशिएंट/जीरो बैलेंस वाले कुछ सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस न रखने के लिए शुल्क लगाया। बैंक ने अपने ग्राहकों के नाम पर अनऑथराइज्ड उद्देश्यों जैसे कि पार्किंग फंड और ग्राहक लेनदेन को रूट करने के लिए कुछ इंटरनल अकाउंट्स खोले और ऑपरेट किए थे।"

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