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Byju's पर NCLT ने लगाया जुर्माना, एक दिवालिया याचिका पर जवाब नहीं देना पड़ा भारी

Byju's Crisis: नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने इस साल फरवरी में Surfer Technology की याचिका पर Byju's को नोटिस जारी किया था और Byju's ने 2 बार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। Surfer की शिकायत थी कि Byju's पर उसका 2.3 करोड़ रुपये बकाया है। NCLT पीठ का कहना है कि अब Byju's की ओर से जवाब पर तभी विचार किया जाएगा, जब जुर्माना जमा कर दिया जाएगा

अपडेटेड Apr 24, 2024 पर 4:40 PM
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Byju's इस साल फरवरी में 20 करोड़ डॉलर का राइट्स इश्यू लेकर आई थी

Byju's Crisis: नकदी संकट से जूझ रहे एडटेक स्टार्टअप Byju's पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT), बेंगलुरु पीठ ने 20000 रुपये का जुर्माना लगाया है। स्टार्टअप ने कई मौके दिए जाने के बावजूद सर्फर टेक्नोलॉजी (Surfer Technology) की ओर से दायर दिवालिया याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया। इसी के चलते NCLT ने जुर्माना लगाया है। NCLT पीठ ने Byju's के वकीलों से कहा, 'हम आपके जवाब पर तभी विचार करेंगे, जब आप जुर्माना जमा कर देंगे।'

ट्राइब्यूनल ने फरवरी में सर्फर की याचिका पर Byju's को नोटिस जारी किया था और Byju's ने 2 बार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। लेकिन समय मिलने के बाद भी स्टार्टअप ने जवाब दाखिल नहीं किया। ट्राइब्यूनल पहले याचिका पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के Byju's के अधिकार को खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर उसने जुर्माना लगाने के बाद जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी।

Byju's के वकीलों की सफाई


Byju's के वकीलों का कहना था कि कंपनी से निर्देश मिलने में देरी हुई है और वे 3 दिनों में याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे, लेकिन NCLT उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था। फरवरी में Surfer Technology ने शिकायत की थी कि Byju's पर उसका 2.3 करोड़ रुपये बकाया है और यह सब स्वीकृत कर्ज है।

Byju's राइट्स इश्यू के मसले पर अब 6 जून को सुनवाई

Byju's के राइट्स इश्यू के मसले पर NCLT में 23 अप्रैल को सुनवाई हुई और राइट्स इश्यू के जरिए जुटाई गई राशि के इस्तेमाल पर रोक को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा गया है। NCLT की बेंगलुरु पीठ ने Byju's की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न के निवेशकों के साथ-साथ कंपनी मैनेजमेंट का भी पक्ष सुना और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की। कंपनी 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,650 करोड़ रुपये) का राइट्स इश्यू लेकर आई थी, जो फुली सब्सक्राइब हुआ था। NCLT ने 27 फरवरी के आदेश में Byju’s को, कंपनी के 4 निवेशकों की ओर से दायर उत्पीड़न और कुप्रबंधन याचिका के सेटलमेंट तक राइट्स इश्यू से प्राप्त पैसे को एस्क्रो खाते में रखने का निर्देश दिया।

निवेशकों प्रोसस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक एक्सवी के एक समूह ने अन्य शेयरधारकों के समर्थन के साथ कंपनी मैनेजमेंट और राइट्स इश्यू के खिलाफ NCLT का दरवाजा खटखटाया था। निवेशकों ने आरोप लगाया है कि Byju's की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न ने इस राशि का गलत इस्तेमाल किया है और अदालत के पिछले आदेश का पालन नहीं किया है। दूसरी तरफ Byju's ने कहा कि उसने NCLT के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया है।

Byju's पर लगा NCLT के ऑर्डर के उल्लंघन का आरोप, सुनवाई टली

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