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Tobacco Tax Hike: सेहत के साथ अब जेब पर भी भारी पड़ेंगे सिगरेट-तंबाकू-पान मसाला, 1 फरवरी से लगेगा भारी टैक्स

Tobacco Tax Hike: 1 फरवरी से तंबाकू और पान मसाला पर नया टैक्स सिस्टम लागू होगा। GST के ऊपर एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेस लगेगा। जानिए तंबाकू और पान मसला के लिए नया टैक्स लाने का फैसला क्यों किया और इसका उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा।

Suneel Kumarअपडेटेड Jan 01, 2026 पर 4:26 PM
Tobacco Tax Hike: सेहत के साथ अब जेब पर भी भारी पड़ेंगे सिगरेट-तंबाकू-पान मसाला, 1 फरवरी से लगेगा भारी टैक्स
पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा।

Tobacco Tax Hike: 1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला उत्पादों पर नया टैक्स ढांचा लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार मौजूदा GST के ऊपर अब अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेस लगाने जा रही है। इसके साथ ही अभी जो ‘सिन गुड्स’ पर कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) लगता है, उसे खत्म कर दिया जाएगा।

नए ढांचे के तहत तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी। वहीं पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा। ये नए टैक्स मौजूदा GST से अलग होंगे।

1 फरवरी से लागू होगा 40% GST

बीते साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने एक नए कानून को मंजूरी दी थी। इसके तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स का नया ढांचा लागू किया जाएगा। इसके तहत इन उत्पादों पर अब 28 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत GST लगाया जाएगा।

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