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Explainer: ट्रंप टैरिफ को अमेरिकी अदालत ने किया खारिज; भारत को कैसे होगा फायदा, 5 प्वाइंट में समझें

India-US Trade: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के लगाए रेसिप्रोकल टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया है। इससे भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में मजबूती मिली है। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को राहत और संभावित समझौतों में बेहतर शर्तें मिल सकती हैं। पूरी डिटेल के लिए पढ़ें यह खबर।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड May 29, 2025 पर 10:19 PM
Explainer: ट्रंप टैरिफ को अमेरिकी अदालत ने किया खारिज; भारत को कैसे होगा फायदा, 5 प्वाइंट में समझें
अमेरिकी अदालत ने व्हाइट हाउस को 10 दिनों के भीतर टैरिफ समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

India-US Trade: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ को खारिज कर दिया है, जिसका ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इसके तहत ट्रंप ने दुनियाभर के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने अपने कार्यकारी अधिकारों की सीमा लांघी है और यह कदम संविधान सम्मत नहीं था।

यह फैसला न केवल ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति रेसिप्रोकल टैरिफ का इस्तेमाल दूसरे देशों पर लगातार दबाव बनाने के लिए कर रहे थे। हालांकि, यह भारत जैसे देशों के लिए व्यापारिक नजरिए से राहत की खबर है।

अमेरिकी अदालत के फैसले से भारत को कैसे फायदा होगा, यह 5 प्वाइंट में समझेंगे। लेकिन, उससे पहले यह जान लेते हैं कि अदालत ने क्या ऑर्डर दिया

व्हाइट हाउस ने अदालती फैसले को चुनौती दी

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