MCX : भारत के अग्रणी कमोडिटी एक्सचेंज (commodity exchange) एमसीएक्स को मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। दरअसल, सेबी (SEBI) ने उसकी मंजूरी लिए बिना स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (spot trading platform) विकसित करने कोशिश करने के लिए उस पर जुर्माना लगाया। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर (Adjudicating Officer) ने अपने 4 जनवरी के आदेश में स्पॉट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को ‘असंबंधित एक्टिविटी’ माना है। Adjudicating Officer (AO) साहिल मलिक ने अपने आदेश में कहा, स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्पॉट ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर के विकास में फंड लगाना एक असंबंधित गतिविधि है। इसके लिए बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है। इसलिए, पीएसईबी (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी) को पेमेंट से पहले मंजूरी नहीं लेना नियम विरुद्ध है।
