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MCX पर SEBI ने लगाया जुर्माना, बिना मंजूरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के विकास पर लगाया था फंड

MCX : सेबी बिना उसकी मंजूरी लिए स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने कोशिश करने पर भारत के अग्रणी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर जुर्माना लगाया है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर (Adjudicating Officer) ने अपने 4 जनवरी के आदेश में स्पॉट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को ‘असंबंधित एक्टिविटी’ माना है। यह नियम क्लीयरिंग कॉर्पोरेशंस पर भी लागू होता है

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Jan 05, 2023 पर 8:45 AM
MCX पर SEBI ने लगाया जुर्माना, बिना मंजूरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के विकास पर लगाया था फंड
नियमों के मुताबिक, एक मान्य प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सेबी बोर्ड की मंजूरी लिए बिना किसी असंबंधित गतिविधि में शामिल नहीं होगा, चाहे यह फंड का लगाना या कुछ और ही क्यों न हो

MCX : भारत के अग्रणी कमोडिटी एक्सचेंज (commodity exchange) एमसीएक्स को मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। दरअसल, सेबी (SEBI) ने उसकी मंजूरी लिए बिना स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (spot trading platform) विकसित करने कोशिश करने के लिए उस पर जुर्माना लगाया। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर (Adjudicating Officer) ने अपने 4 जनवरी के आदेश में स्पॉट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को ‘असंबंधित एक्टिविटी’ माना है। Adjudicating Officer (AO) साहिल मलिक ने अपने आदेश में कहा, स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्पॉट ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर के विकास में फंड लगाना एक असंबंधित गतिविधि है। इसके लिए बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है। इसलिए, पीएसईबी (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी) को पेमेंट से पहले मंजूरी नहीं लेना नियम विरुद्ध है।

क्या कहता है नियम

इससे संबंधित नियम, SECC Regulations कहते हैं कि एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की मंजूरी लिए बिना ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, चाहे यह फंड का लगाना या कुछ और ही क्यों न हो। यह नियम क्लीयरिंग कॉर्पोरेशंस पर भी लागू होता है।

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