Windfall Gains Tax: सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर यानि कि विंडफॉल गेन्स टैक्स घटा दिया है। नए जारी हुए निर्देश के तहत क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 8400 रुपये प्रति टन से घटाकर 5700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। नई दरें 16 मई 2024 से लागू होंगी। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को शून्य पर बरकरार रखा गया है।
पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर 15 दिनों पर विंडफॉल गेन्स टैक्स की रेट का रिव्यू किया जाता है। इससे पहले सरकार ने 1 मई 2024 से क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 9,600 रुपये से घटाकर 8,400 रुपये प्रति टन कर दिया था। वहीं डीजल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को शून्य पर बरकरार रखा गया था। पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर भी यह टैक्स शून्य रहने का ऐलान किया गया था।
1 जुलाई 2022 से लागू है विंडफॉल गेन्स टैक्स
देश में विंडफॉल गेन्स टैक्स 1 जुलाई 2022 से लागू है। कच्चे तेल को जमीन और समुद्र से निकाल कर रिफाइन किया जाता और इसे पेट्रोल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) में कनवर्ट किया जाता है। अगर ऑयल कंपनियां 75 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा पर कच्चे तेल की बिक्री करती हैं, तो इससे हासिल होने वाले प्रॉफिट पर यह टैक्स लगता है। वहीं डीजल, एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात के लिए यह लेवी तब लागू होती है, जब मार्जिन 20 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाता है।