Windfall Gains Tax: सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर यानि कि विंडफॉल गेन्स टैक्स घटा दिया है। नए जारी हुए निर्देश के तहत क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 8400 रुपये प्रति टन से घटाकर 5700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। नई दरें 16 मई 2024 से लागू होंगी। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को शून्य पर बरकरार रखा गया है।
