हेयरकट खराब हुआ तो ITC मौर्या पर लगा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

महिला को हुए मानसिक प्रताड़ना और नुकसान के लिए कंज्यूमर कोर्ट ने होटल को मुआवजा देने का आदेश दिया

अपडेटेड Sep 24, 2021 पर 4:08 PM
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ITC मौर्या को कस्टमर को खराब हेयरकट देना काफी महंगा पड़ा है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने चेन्नई के इस फाइव स्टार होटल में लापरवाही के कारण महिला को खराब हेयरकट की वजह से हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए 2 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का ऑर्डर दिया है।

42 वर्षीय महिला 18 अप्रैल, 2018 को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू से पहले होटल के सैलून में हेयरकट के लिए गई थी। महिला की ओर से निर्देश देने के बावजूद हेयरड्रेसर ने उनके लंबे बालों को काफी छोटा कर दिया।

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महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह चश्मा पहनती हैं और हेयरकट के लिए इसे उतारना पड़ा था और हेयरड्रेसर ने उन्हें अपना सिर नीचे रखने को भी कहा था। इस वजह से वह मिरर में खुद को नहीं देख सकी और उन्हें तब पता चला जब उनके बालों को काफी छोटा कर दिया गया था।

सैलून ने महिला से माफी मांगते हुए हेयरकट के लिए चार्ज नहीं लिया था लेकिन लापरवाही करने वाले हेयरड्रेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

महिला ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि सैलून के जनरल मैनेजर ने शिकायत करने पर उनके साथ गलत व्यवहार किया था। इस वजह से उन्होंने ITC होटल्स के CEO, दीपक हक्सर को कॉल किया था। उन्होंने बताया कि होटल ने उन्हें मुफ्त हेयर एक्सटेंशन और ट्रीटमेंट दिया था लेकिन सैलून के कर्मचारियों की लापरवाही से उन्हें दोबारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा।


NCDRC ने अपने ऑर्डर में कहा, "महिला के निर्देशों के बावजूद उनका गलत हेयरकट किया गया जिससे उन्हें कुछ असाइमेंट्स नहीं मिल सके और एक टॉप मॉडल बनने का उनका सपना टूट गया। इससे उनका लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गया और उन्हें बड़ा नुकसान हुआ।"

महिला को मानसिक प्रताड़ना और नुकसान पर विचार करते हुए NCDRC ने उन्हें 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

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