सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार 27 मार्च को अदाणी पावर (Adani Power) की दो सहयोगी कंपनियों के खिलाफ कस्टम्स डिपार्टमेंट की अपील को खारिज कर दिया। इनमें अदाणी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (Adani Power Maharashtra Ltd) और अदाणी पावर राजस्थान महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MEGPTCL) शामिल है। कस्टम्स विभाग ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ विदेशों से मंगाए कैपिटल गुड्स को कथित रूप से अधिक दिखाने को लेकर अपील की थी। कस्टम्स विभाग ने अडानी पावर के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें कंपनी पर इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स का अधिक वैल्यूएशन करने का आरोप लगाया गया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अडानी पावर ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) की ओर से निर्धारित बेंचमार्क की तुलना में प्रति मेगावाट कम लागत कोट किया था। ऐसे में कंपनी पर कैपिटल गुड्स के आयात में कोई अधिक वैल्यूएशन नहीं लगाया गया था।
अदाणी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अदाणी पावर की सहयोगी कंपनी है, जो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है। वहीं MEGPTCL, अदाणी पावर और राजस्थान सरकार के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है।
इस बीच अदाणी पावर के शेयर सोमवार 27 मार्च को 4.98% गिरकर 183.00 रुपये के भाव पर बंद हुए। इस साल की शुरुआत से अबतक यह शेयर करीब 38.62% गिर चुका है।