सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार 27 मार्च को अदाणी पावर (Adani Power) की दो सहयोगी कंपनियों के खिलाफ कस्टम्स डिपार्टमेंट की अपील को खारिज कर दिया। इनमें अदाणी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (Adani Power Maharashtra Ltd) और अदाणी पावर राजस्थान महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (MEGPTCL) शामिल है। कस्टम्स विभाग ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ विदेशों से मंगाए कैपिटल गुड्स को कथित रूप से अधिक दिखाने को लेकर अपील की थी। कस्टम्स विभाग ने अडानी पावर के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें कंपनी पर इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स का अधिक वैल्यूएशन करने का आरोप लगाया गया था।
