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बैंकों ने दी कस्टमर्स को क्रिप्टोकरेंसी से बचने की चेतावनी, कार्ड हो सकता है कैंसल

RBI ने बैंकों को ऐसी ट्रांजैक्शंस की निगरानी करने के लिए कहा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर RBI की एडवाइजरी को ठहरा चुका है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 01, 2021 पर 9:18 AM
बैंकों ने दी कस्टमर्स को क्रिप्टोकरेंसी से बचने की चेतावनी, कार्ड हो सकता है कैंसल

देश के कुछ बड़े बैंकों ने अपने कस्टमर्स को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी में डीलिंग नहीं करने की सलाह दी है। HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कस्टमर्स को इस बारे में ईमेल भेजी हैं। हालांकि, ये ईमेल चुनिंदा क्लाइंट्स को ही भेजी गई हैं। इनमें उनकी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछा गया है और ऐसी ट्रांजैक्शंस से बचने की सलाह दी गई है।

बैंकों ने कस्टमर्स को चेतावनी दी है कि इस सलाह को नहीं मानने पर उनके कार्ड को कैंसल किया जा सकता है।

HDFC बैंक ने ईमेल में कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के तहत वर्चुअल करेंसी से जुड़ी ट्रांजैक्शंस की अनुमति नहीं है। इसमें RBI की ओर से अप्रैल 2018 में जारी किए गए सर्कुलर का हवाला दिया गया है।

इस सर्कुलर में बैंकों को इस तरह की ट्रांजैक्शंस को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई थी। इसमें कहा गया था कि बैंकों को उनके कस्टमर्स के एकाउंट से होने वाली ऐसी ट्रांजैक्शंस की निगरानी करनी चाहिए।

SBI ने कस्टमर्स को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिमों का ध्यान रखने को कहा है। देश के इस सबसे बड़े बैंक ने ईमेल में लिखा है, "वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शंस के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से आपका क्रेडिट कार्ड रद्द किया जा सकता है।"

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष RBI के निर्देश को गलत करार दिया था। कोर्ट का कहना था कि RBI यह साबित नहीं कर सका है कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी फर्मों के चलने से रेगुलेटेड एंटिटीज को नुकसान हो सकता है।

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