Get App

सरकार ने SEBI से IDBI Bank के लिए 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियम से छूट जारी रखने की मांग की

मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियम के मुताबिक शेयर बाजार में सूचीबद्ध सभी कंपनियों के लिए लिस्टिंग के तीन साल के अंदर मिनिमम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग अनिवार्य है। इस नियम से सरकारी कंपनियों को छूट मिली हुई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 18, 2022 पर 2:35 PM
सरकार ने SEBI से IDBI Bank के लिए 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियम से छूट जारी रखने की मांग की
आईडीबीआई बैंक में सरकार और LIC की कुल मिलाकर 95 फीसदी हिस्सेदारी है।

केंद्र सरकार ने IDBI Bank के लिए SEBI से एक रियायत मांगी है। सरकार ने मार्केट रेगुलेटर से कहा है कि आईडीबीआई बैंक को मिनिमम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम से मिली छूट को इसके निजीकरण के बाद भी जारी रखा जाए। सीएनबीसी टीवी-18 के सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

यह बिजनेस न्यूज चैनल ने 18 नवंबर को बताया कि सरकार आईडीबीआई बैंक के लिए बिड सब्मिट करने की 16 दिसंबर की समयसीमा का पालन करना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि अगर सेबी सरकार और LIC को पब्लिक शेयरहोल्डर्स माने जाने की इजाजत दे देता है तो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की शर्तों का पालन अपने आप हो जाएगा।

यह भी पढ़ें : बैंकिंग शेयरों में निवेश करना चाहते हैं? PNB MetLife के संजय कुमार की यह सलाह आपको मालामाल कर देगी

मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियम के मुताबिक शेयर बाजार में सूचीबद्ध सभी कंपनियों के लिए लिस्टिंग के तीन साल के अंदर मिनिमम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग अनिवार्य है। इस नियम से सरकारी कंपनियों को छूट मिली हुई है। आईडीबीआई बैंक में सरकार की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। इसलिए इसे पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम से छूट हासिल है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें