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बैंक से 20 लाख रुपये से अधिक निकालने पर TDS से बचने के लिए जमा करनी होगी ITR

नए सेक्शन के तहत कैश विड्रॉल की शुरुआती लिमिट एक करोड़ रुपये थी जिसे घटाकर अब 20 लाख रुपये किया गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 17, 2021 पर 12:24 PM
बैंक से 20 लाख रुपये से अधिक निकालने पर TDS से बचने के लिए जमा करनी होगी ITR

अभिषेक अनेजा

फाइनेंस एक्ट 2019 के साथ इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194N जोड़ा गया था और यह शुरुआत में एक करोड़ रुपये से अधिक के कैश विड्रॉल पर लागू था। इसका उद्देश्य कैश ट्रांजैक्शंस को कम करना और बड़े नकद भुगतान की निगरानी करना था।


हालांकि, फाइनेंस एक्ट 2020 में इस लिमिट को घटाकर उन टैक्सपेयर्स के लिए 20 लाख रुपये कर दिया गया जिन्होंने पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। फिस्कल ईयर 2020-21 के बाद से हर वित्त वर्ष में पिछले तीन साल के रिटर्न की कॉपी के साथ डिक्लेयरेशन दाखिल करना जरूरी है। 1 अप्रैल 2021 से यही दस्तावेज बैंक में भी जमा करना जरूरी है। अगर आपने अभी तक यह नहीं किया है तो तुरंत करें।

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