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ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 जुलाई से आपको हर बार अपने कार्ड की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, जानिए क्या है मामला

पेमेंट एग्रीगेटर्स और मर्चेंट्स परेशान हैं, क्योंकि इस नियम के लागू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि 1 जुलाई से पहले अल्टरनेटिव सिस्टम तैयार करना मुमकिन नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 20, 2022 पर 3:20 PM
ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 जुलाई से आपको हर बार अपने कार्ड की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, जानिए क्या है मामला
आईफोन जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली एपल ने इंडिया में अपने कस्टमर्स से कहा है कि वह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने कस्टमर्स को पेमेंट के लिए नेटबैंकिंग, UPI या एपल आईडी बैलेंस का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

क्या आप ज्यादा ऑनलाइन खरीदारी (Online Shopping) करते हैं? अगर हां तो 1 जुलाई से हर खरीदारी पर आपको अपने डेबिट कार्ड (Debit Card) या क्रेडिट कार्ड (Credit Card) की डिटेल देनी होगी। इसकी वजह RBI का एक ऑर्डर है। केंद्रीय बैंक ने सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स, गेटवेज और मर्चेंट्स को एक जुलाई से ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर नहीं करने को कहा है।

पेमेंट एग्रीगेटर्स और मर्चेंट्स परेशान हैं, क्योंकि इस नियम के लागू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि 1 जुलाई से पहले अल्टरनेटिव सिस्टम तैयार करना मुमकिन नहीं है। अभी पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट गेटवेज और मर्चेंट्स अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर के कार्ड की डिटेल स्टोर करते हैं। इससे हर बार कस्टमर को ट्रांजेक्शन के वक्त अपने कार्ड की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है।

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आरबीआई पहले दो बार इस नियम को लागू करने की डेडलाइन बढ़ा चुका है। आखिरी बार उसने 23 दिसंबर को यह डेडलाइन छह महीने के लिए बढ़ाई थी। 1 जुलाई से हर खरीदारी पर आपको अपने कार्ड का 16 डिजिट का नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) डालना होगा।

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