मद्रास उच्च हाई कोर्ट (Madras HC) ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि जब भी कोई नया वाहन बेचा जाता है, तो उसके लिए "बंपर-टू-बंपर" बीमा (Bumper to Bumper Insurance) अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है। अदालत ने कहा कि ये पांच साल तक के लिए ड्राइवर, यात्रियों और वाहन के मालिक के कवरेज से अलग होना चाहिए। इस परियड के बाद, गाड़ी के मालिक को ड्राइवर, यात्रियों, किसी थर्ड पार्टी के साथ-साथ खुद की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए।
