Navratri 2024: अयोध्‍या में नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक मांस की बिक्री पर रोक, सीएम योगी ने दिया सख्त निर्देश

Navratri 2024: शारदीय नवरात्रि (Shardiya Navratri) भारत भर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो देवी मांग दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। यह नौ दिवसीय त्योहार अश्विन के चंद्र महीने के दौरान मनाया जाता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में सितंबर और अक्टूबर के बीच आता है

अपडेटेड Oct 02, 2024 पर 11:13 AM
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Navratri 2024: तीन से 11 अक्टूबर तक अयोध्या में सभी प्रकार के मांस उत्पादों की बिक्री बैन रहेगी

Navratri 2024: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने नौ दिवसीय नवरात्रि उत्सव के दौरान अयोध्या में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक लागू रहेगा, जो हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व का समय है। अयोध्या जिला प्रशासन ने नवरात्र उत्सव के दौरान तीन से 11 अक्टूबर तक जिले में सभी प्रकार के मांस उत्पादों की बिक्री, वितरण और परोसने पर प्रतिबंध लगाने की मंगलवार (1 अक्टूबर) को घोषणा की।

पीटीआई के मुताबिक, यह आदेश अयोध्या के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त ने जारी किया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि आगामी नवरात्र उत्सव के मद्देनजर अयोध्या जिले में सभी बकरा/मुर्गा/मछली/मांस की दुकानें तीन से 11 अक्टूबर तक बंद रहेंगी।

इस आदेश की जद में मांसाहारी भोजन परोसने वाले होटल और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान सभी होटलों को मांस परोसने या पकाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि अगर आम जनता को इस अवधि के दौरान इन दुकानों या रेस्टोरेंट में कोई मांस बिकता मिलता है, तो वे विभाग को फोन नंबर 0527-8366607 पर सूचित करें।


इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, भगवान राम की नगरी अयोध्या में मांस के साथ और शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, शराब को लेकर यूपी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है।

योगी सरकार द्वारा जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत सख्त अनुपालन के साथ अयोध्या जिले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

आईएएनएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मांस पर पूर्ण प्रतिबंध के अलावा, धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री भी बैन है। शराब की बिक्री केवल सीमित घंटों के लिए ही की जा सकेगी। सरकार ने कहा है कि वह पूरे राज्य में अवैध या नकली शराब की बिक्री पर नकेल कसना जारी रखेगी।

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राज्य भर के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम योगी ने त्योहारों के मौसम में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को पिछले त्योहारों के दौरान हुई पिछली घटनाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने और नवरात्रि और छठ पूजा के बीच की अवधि में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया।

Akhilesh

Akhilesh

First Published: Oct 02, 2024 11:08 AM

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