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BharatPe के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर की इमरजेंसी याचिक सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने खारिज की, जानिए क्या है पूरा मामला?

अशनीर ग्रोवर की याचिका खारिज होने के बाद BharatPe का बोर्ड वित्तीय अनियमितताओं और गवर्नेंस की खामियों की जांच चलती रहेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 27, 2022 पर 12:48 PM
BharatPe के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर की इमरजेंसी याचिक सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने खारिज की, जानिए क्या है पूरा मामला?
BharatPe के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ीं

BharatPe के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) से कोई राहत नहीं मिल पाई है। सिंगापुर इंटरनेशनल सेंटर ने अशनीर ग्रोवर की इमरजेंसी याचिका खारिज कर दी है। अशनीर ग्रोवर ने SIAC में एक याचिका दायर की थी और बोर्ड के गवर्नेंस रिव्यू पर सवाल खड़े किए थे। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि अशनीर ग्रोवर की याचिका खारिज होने के बाद BharatPe का बोर्ड वित्तीय अनियमितताओं और गवर्नेंस की खामियों की जांच चलती रहेगी।

इस मामले में अशनीर ग्रोवर को मनीकंट्रोल की तरफ से भेजी गई ईमेल का कोई जवाब नहीं आया है। BharatPe की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। उन्होंने कहा, "SIAC ने जितनी तेजी से इस मामले की सुनवाई की है वह काफी प्रभावित करने वाला है।" हालांकि उन्होंने इस केस के बारे में बात करने से मना कर दिया।

इससे पहले मनीकंट्रोल ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी कि अशनीर ग्रोवर SIAC में इमरजेंसी आर्बिट्रेशन की याचिका दायर की है। ग्रोवर की तरफ से इस मामले की पैरवी लॉयर रितिन राय के साथ दो लॉ फर्म करनजवाला और मेराकी लॉ कर रही हैं।

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