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बिहार सरकार का आदेश, ऑफिस में जींस-टीशर्ट पहनकर न आएं कर्मचारी

सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस में कैजुअल कपड़े पहनकर आने से मना किया गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 30, 2019 पर 4:09 PM
बिहार सरकार का आदेश, ऑफिस में जींस-टीशर्ट पहनकर न आएं कर्मचारी

बिहार सरकार ने सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस में अनौपचारिक (Casual) कपड़े यानी जींस-टीशर्ट पहनकर आने से मना किया है।

बिहार सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अवर सचिव शिव महादेव प्रसाद की ओर से 28 अगस्त, 2019 को जारी किए गए एक आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को अनौपचारिक कपड़ों की जगह, साधारण, आरामदायक फॉर्मल कपड़े पहनकर ऑफिस आना होगा।

आदेश में कहा गया है- देखा जा रहा है कि विभाग में कई कर्मचारी ऑफिस की गरिमा के उलट अनौपचारिक कपड़े पहनकर आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वो ऑफिस की गरिमा के अनुसार, समाज में पहनने योग्य शालीन और आरामदायक कपड़े पहनकर ऑफिस आएं। अपेक्षा की जाती है कि वो ऑफिस में जींस-टीशर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़े नहीं पहनेंगे।

विभाग ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है।

इसके पहले भी एक बार बिहार सरकार ने ड्रेस कोड को लेकर आदेश जारी किया था। 2007 में बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी ने एक सर्कुलर जारी कर पुरुष कर्मचारियों के लिए धोती-कुर्ता, कुर्ता या शेरवानी के साथ पजामा और महिला कर्मचारियों के लिए बिना बॉर्डर की साड़ी के साथ उचित लंबाई का ब्लाउज या सलवार-कमीज और दुपट्टा ड्रेस कोड तय किया था।

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