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यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख एवं भारतीय जनत पार्टी (BJP) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक दोनों को अंतरिम जमानत दे दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25,000 रुपये के जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है

Akhileshअपडेटेड Jul 18, 2023 पर 3:28 PM
यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
Brij Bhushan Sharan Singh: जज हरजीत सिंह जसपाल ने आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत बांड भरने का निर्देश दिया

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख एवं भारतीय जनत पार्टी (BJP) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BrijBhushan Sharan Singh) और विनोद तोमर (Vinod Tomar) को पहलवानों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, दोनों की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक दोनों को अंतरिम जमानत दे दी गई है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल ने आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है। भूषण को छह महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर 1500 पेज के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने तलब किया था।

महिला पहलवानों ने जांच समिति पर उठाए सवाल

इस बीच, महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली जांच समिति की मंशा पर सवाल उठाए हैं। महिला पहलवानों ने मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर आरोप लगाया है कि जांच समिति बृजभूषण के खिलाफ पक्षपाती थी। बीजेपी सांसद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम के नेतृत्व में छह सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है।

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