भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख एवं भारतीय जनत पार्टी (BJP) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BrijBhushan Sharan Singh) और विनोद तोमर (Vinod Tomar) को पहलवानों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, दोनों की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक दोनों को अंतरिम जमानत दे दी गई है।
