केंद्र सरकार ने हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार को डोर-टू-डोर (door-to-door) राशन बांटने की योजना को लागू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार को डोर-टू-डोर (door-to-door) राशन बांटने की योजना को लागू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि यह भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party - BJP) और राशन माफिया के बीच सांठगांठ के चलते केंद्र सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर रोक लगाई है।
वहीं इस मामले में BJP का कहना है कि न तो पार्टी और न ही केंद्र को दिल्ली सरकार की योजना से कोई समस्या नहीं है। बशर्ते राशन की व्यवस्था दिल्ली सरकार को खुद करनी होगी।
बता दें कि घर-घर राशन की डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से 1 अक्टूबर को अनुमति मिल गई थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस स्कीम के ले उन लोगों के राशन कार्ड की डिटेल मुहैया कराने को कहा था, जो लोग होम डिलीवरी का ऑप्शन का चयन करते हैं।
इसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल (Lt Governor Anil Baijal ) को उनकी मंजूरी के लिए डोरस्टेप राशन बांटने की योजना की फाइल भेजी थी। यह तीसरी बार था जब अरविंद केजरीवाल सरकार ने LG की इस योजना के लिए मंजूरी के लिए फाइल भेजी थी, जिसे मंजूरी नहीं मिली। AAP ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (Food and Supplies Department) को पत्र भेजकर इस योजना को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा है।
वहीं AAP के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने कहा कि BJP की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राशन योजना की दिल्ली सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी है। क्या यह कोर्ट की अवमानना (contempt of court) नहीं है? आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार की इस योजना से गरीबों का राशन चोरी और उन पर किए जा रहे जुल्म पर रोक लगेगी। इसके साथ ही राशन माफिया का खात्मा होगा।
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