'आप ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं?', सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, दिल्ली HC ने एजेंसी से मांगी राय

Delhi Excise Scam Case: दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) अदालत के फैसले तक का इंतजार नहीं कर रहा है और आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। उन्होंने कहा कि एजेंसी को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए

अपडेटेड Mar 20, 2024 पर 4:14 PM
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Delhi Jal Board Case: सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया था।

Delhi Excise Scam Case: दिल्ली शराब घोटाला (Delhi High Court) मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को फिलहाल कोई राहत मिली है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (20 मार्च) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से उसका रुख पूछा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति 'घोटाले' मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में PMLA के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए ED को दो सप्ताह का समय दिया है।

ED के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हैं केजरीवाल


केजरीवाल ने हाल में मिले ED के समनों के मद्देनजर अदालत का रुख किया है। ED द्वारा जारी नौवें समन में उनसे PMLA के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका में कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या कोई राजनीतिक दल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आता है।

अदालत ने आप नेता से यह भी पूछा कि वह समन की अनुपालना में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उन्हें (केजरीवाल को) पकड़ने की एजेंसी की मंशा स्पष्ट है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

केजरीवाल का ED के सामने पेश होने से इनकार

मुख्यमंत्री ने ED के समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश होने से लगातार इनकार किया है। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस विवादित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने धनशोधन के आरोप की जांच शुरू की।

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में समन पर पेश न होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज करायी दो शिकायतों के मामले में केजरीवाल को शनिवार को जमानत दे दी थी।

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अदालत ने ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज भी सौंपने का निर्देश दिया था। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में दो शिकायतें दर्ज कराते हुए इस मामले में केजरीवाल को कई समन जारी होने के बावजूद पेश न होने के लिए उन पर अभियोग चलाने का अनुरोध किया था।

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