केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) को ग्राहकों के कॉल डेटा (Call Data) और इंटरनेट इस्तेमाल करने से जुड़ी जानकारियों (Internet Usage Record) को अब 2 साल तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने शुक्रवार 24 दिसंबर को एक सर्कलुर जारी कर टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया।
