केन्द्र सरकार ने GST के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। इस नए फैसले के मुताबिक फर्जी GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ) इनवॉइस के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट करने संबंधित फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ आने वाले वक्त में कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार को एक गैजेट नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना (The Gazette of india) जारी की है। इस अधिसूचना के तहत अब केन्द्र सरकार मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को और बल देते हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) को पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत सीधा दखल देने वाली है। इसका मतलब अब साफ हो गया है की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) से अब हर डाटा, डक्यूमेंट, सबूतों को केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा। जीएसटीएन (Goods and services tax Network) की अगर बात करें तो ये जीएसटी (GST) के लिए ही ये एक प्लेटफार्म है।