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केंद्र को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को बताया 'अवैध', कार्यकाल घटाया

ED Director: सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के ED निदेशक के तौर पर कार्यकाल को घटा दिया है। अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई 2023 तक रहेगा। पहले संजय मिश्रा 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। केंद्र ने तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा 31 जुलाई तक आपके पास नए निदेशक की नियुक्ति के लिए पर्याप्त समय है

Akhileshअपडेटेड Jul 11, 2023 पर 3:11 PM
केंद्र को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को बताया 'अवैध', कार्यकाल घटाया
ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है  प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा (ED Director Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल विस्तार अवैध है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 31 जुलाई 2023 तक ही इस पद पर बने रहेंगे। उसके बाद केंद्र को नए डायरेक्टर की तलाश करनी होगी। बता दें कि कार्यकाल विस्तार के बाद संजय मिश्रा इस साल नवंबर तक इस पद पर रहने वाले थे। पिछले कुछ सालों से लगातार सेवा विस्तार पर थे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।

ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। 8 मई को ED निदेशक का कार्यकाल बढाने को चुनौती देने वाली 11  याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।

कार्यकाल घटाया

सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के ED निदेशक के तौर पर कार्यकाल को घटा दिया है। अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई 2023 तक रहेगा। पहले संजय मिश्रा 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। केंद्र ने तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा 31 जुलाई तक आपके पास नए निदेशक की नियुक्ति के लिए पर्याप्त समय है।

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