केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा (ED Director Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल विस्तार अवैध है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 31 जुलाई 2023 तक ही इस पद पर बने रहेंगे। उसके बाद केंद्र को नए डायरेक्टर की तलाश करनी होगी। बता दें कि कार्यकाल विस्तार के बाद संजय मिश्रा इस साल नवंबर तक इस पद पर रहने वाले थे। पिछले कुछ सालों से लगातार सेवा विस्तार पर थे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।
