Delhi School Open: दिल्ली-NCR में हाइब्रिड मोड में चलेंगी क्लासेस, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, CAQM ने जारी की गाइडलाइंस

Delhi School Open: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों को अगली सूचना तक सभी कक्षाओं के लिए हाइब्रिड लर्निंग अपनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के संचालन को लेकर CAQM को कुछ निर्देश भी दिए हैं। इसके अनुसार, दिल्ली में सभी क्लासेस हाईब्रिड मोड में चलेंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑफलाइन (फिजिकल) और ऑनलाइन दोनों मोड में चलाने का ऑप्शन होगा

अपडेटेड Nov 26, 2024 पर 9:48 AM
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Delhi School Open: दिल्ली और दिल्ली के आसपास के 4 ज़िलों में हाइब्रिड मोड पर क्लासेज चलाई जाएंगी।

दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। इससे स्कूल-कॉलेज बंद करना पड़ा। दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। प्रदूषण का यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंच गया। इस पर सुनवाई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों को अगली सूचना तक सभी कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। इसमें दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों को लेकर ग्रैप (GRAP) के कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है। इससे अब प्रदूषण के दिनों में ऑनलाइन (Online) और फिजिकल क्लास (Physical Class) दोनों ही मोड़ पर स्कूल में चलाई जाएंगी।

यह व्यवस्था दिल्ली के अधिकार क्षेत्र और एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में लागू होगी। आदेश की मानें, तो ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन, जहां उपलब्ध हो, छात्रों और उनके अभिभावकों के पास रहेगा। एनसीआर की राज्य सरकारें अन्य क्षेत्रों में भी हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने पर विचार कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?


सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करने के लिए कहा था। आदेश में कहा गया था कि कई छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए मध्याह्न भोजन और बुनियादी ढांचे की कमी है। ऐसे में स्कूल खोलने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में एंट्री पॉल्यूशन ग्रैप-4 की पाबंदियों में ढील देने से मना कर दिया था। वहीं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) फेज III के सेक्शन 11, GRAP-4 के सेक्शन 5 और जीआरएपी फेज-IV के सेक्शन 8 में छूट दी गई है। जिससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज समेत शैक्षणिक संस्थान हाइब्रिड मोड में काम कर सकेंगे।

स्कूलों को लेकर नया आदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट(CAQM) ने भी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली के अलावा एनसीआर के राज्यों में भी 12वीं तक की सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में क्लासेस लेने को कहा गया है। इसके बाद स्कूलों के पास फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में स्कूल चलाने का विकल्प होगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आगे कहा कि आम तौर पर सर्दियों के महीनों में नवंबर से जनवरी तक लंबी अवधि तक पल्यूशन काफी ज्यादा रहता है।

दिल्ली में आज कहां कितना AQI?

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दिल्ली में आज (26 नवंबर 2024) AQI 396 दर्ज किया गया है। यह बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं कई जगह पर तो AQI 400 से भी उपर पहुंच गया है। दिल्ली के अलीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में 431, अशोक विहार में 420, जहांगीरपुरी में 422, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 412, मंदिर मार्ग में 409, मुंडका में 443, नरेला में 415, नेहरू नगर में 420, पटपड़गंज में AQI 409 और पंजाबी बाग में 413 दर्ज किया गया।

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MoneyControl News

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First Published: Nov 26, 2024 9:41 AM

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