दिल्ली-NCR में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश! क्लास ऑनलाइन होंगे, बढ़ते प्रदूषण पर SC का बड़ा फैसला

Supreme Court: शीर्ष अदालत ने सोमवार (18 नवंबर) को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली-NCR में 12वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन मोड में ही होगी। शीर्ष अदालत ने प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैप-4 के तहत उठाए जाने वाले कदमों के क्रियान्वयन में देरी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया

अपडेटेड Nov 18, 2024 पर 3:57 PM
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GRAP-4 in Delhi-NCR: राजधानी की हवा में सांस लेना अब सेहत के लिए खतरनाक हो गया है

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- NCR के सभी 12वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार (18 नवंबर) को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली-NCR में 12वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन मोड में ही होगी। शीर्ष अदालत ने प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैप-4 के तहत उठाए जाने वाले कदमों के क्रियान्वयन में देरी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि निवारक कदमों में कटौती करने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप-4 की पाबंदियां सोमवार (18 नवंबर) से लागू हो चुकी है। इसे देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद रहेंगे।

मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार शाम को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर कक्षा10 और 12 को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद करने की घोषणा की है। सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "सोमवार से ग्रैप-4 लागू होने के साथ ही दिल्ली में कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद रहेंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करेंगे।"

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार (18 नवंबर) से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण (ग्रैप-4) को लागू करने का फैसला लिया है। ग्रैप-4 लागू किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई कड़े उपाय लागू किए जाएंगे।


इस चरण में कारखानों, निर्माण कार्यों, और ट्रैफिक पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और औसत AQI 450 को पार कर जाता है तो ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद प्रतिबंध सबसे ज्यादा और सबसे कड़े होते हैं। ग्रैप-4 लागू होने के बाद राजधानी में ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती है।

हालांकि, आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को एंट्री दिया जाता है। सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने पर भी निर्णय लेती हैं। ऑड-ईवन का निर्णय भी चौथे चरण में लिया जा सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है। दिल्ली-एनसीआर में रविवार को AQI 500 के पार दर्ज किया गया।

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कई इलाकों में एक्यूआई खतरनाक कैटेगरी में दर्ज किया गया। 'एक्यूआई डॉट इन' के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई सुबह आठ बजे 477 था जो शाम को 548 हो गया। इसके अलावा, अलीपुर का एक्यूआई 586, आनंद लोक का 586, आनंद पर्वत का 521, आनंद विहार 608, अशोक विहार फेज-1 का 539, बवाना औद्योगिक क्षेत्र का 534, भलस्वा लैंडफिल का 508, ग्रेटर कैलाश का 586, आईटीआई शाहदरा का 608, कालकाजी का 646 और पीजीडीएवी कॉलेज का 701 है।

Akhilesh

Akhilesh

First Published: Nov 18, 2024 3:50 PM

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