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NEET-PG परीक्षा 11 अगस्त को ही होगी, एग्जाम स्थगित करने की मांग वाली याचिका SC में खारिज

NEET-PG Exam 2024: याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि उम्मीदवारों के लिए सुबह एक एग्जाम और दोपहर में दूसरी परीक्षा देना मुश्किल होगा। इसके साथ ही CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया

अपडेटेड Aug 09, 2024 पर 5:14 PM
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NEET-PG Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया

NEET-PG Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट ने रविवार 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 अगस्त) को मामले की सुनवाई करते हुए NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "हम नई शिक्षा नीति नहीं बना सकते हैं, और यह कोई आदर्श दुनिया नहीं है"। याचिका में दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है।

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह पांच छात्रों के लिए दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। पीठ ने कहा, "हम ऐसी परीक्षा को कैसे स्थगित कर सकते हैं। श्री संजय हेगड़े, आजकल लोग बस परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं। यह एक आदर्श दुनिया नहीं है। हम एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं हैं।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील वकील संजय हेगड़े ने कहा कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट (नीट-पीजी) को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक परीक्षा सुबह और एक दोपहर बाद होनी है।


याचिका स्वीकार करने से इनकार

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है तो दो लाख छात्र और चार लाख माता-पिता पीड़ित होंगे। पीठ ने पूछा, "पांच याचिकाकर्ताओं के कहने पर क्या हमें दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में डालना चाहिए?" चीफ जस्टिस ने कहा, "हम इन याचिकाकर्ताओं के कारण इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते"।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि उम्मीदवारों के लिए सुबह एक परीक्षा और दोपहर में दूसरी परीक्षा देना मुश्किल होगा। इसके साथ ही CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और आदेश दिया, "हम इस पर (याचिका पर) विचार नहीं कर रहे हैं"।

एक बार हो चुका है स्थगित

याचिका में कहा गया कि अनेक अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। इसमें कहा गया कि परीक्षा संबंधी शहर 31 जुलाई को आवंटित किए गए थे। जबकि स्पेशल सेंटर आठ अगस्त को घोषित किए जाएंगे।

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नीट-पीजी परीक्षा पहले 23 जून को आयोजित होनी थी। कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे 'एहतियाती उपाय' के रूप में स्थगित कर दिया था।

Akhilesh

Akhilesh

First Published: Aug 09, 2024 5:09 PM

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