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NEET-PG Counselling: नीटी पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ! सुप्रीम कोर्ट ने OBC और EWS आरक्षण को दी हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी दाखिले में OBC और EWS के आरक्षण को हरी झंडी दे दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 07, 2022 पर 1:34 PM
NEET-PG Counselling: नीटी पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ! सुप्रीम कोर्ट ने OBC और EWS आरक्षण को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021-22 के नीट-पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने को मंजूरी दे दी है

NEET Post Graduate Admissions Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट-पीजी में OBC (Other Backward Castes) और EWS (Economically Weaker Sections) कैटेगरी में आरक्षण के पेच में फंसी नीट पीजी काउंसलिंग मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी दाखिले में OBC और EWS के आरक्षण को हरी झंडी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के नीट-पीजी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है।

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जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए नीट पीजी के वास्ते काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर ही होगी। पीठ ने कहा कि आने वाले वर्षों में ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख की आय संबंधी मानदंड की वैधता पर निर्णय याचिकाओं पर सुनाई के बाद ही लिया जाएगा।

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