'आचार संहिता का पालन करें...': रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बाद केंद्र ने OTT प्लेटफॉर्म को जारी की एडवाइजरी

Ranveer Allahbadia Row: रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बीच केंद्र की तरफ से OTT प्लेटफॉर्म को जारी एक एडवाइजरी में कहा गया है कि आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून द्वारा बैन किसी भी कंटेंट को प्रसारित न करें। साथ ही, कहा गया है कि रूल्स में दिए गए सामान्य गाइडलाइंस के आधार पर कंटेंट में उचित सावधानी एवं विवेक का प्रयोग भी करें

अपडेटेड Feb 20, 2025 पर 5:18 PM
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Ranveer Allahbadia Row: रणवीर इलाहाबादिया को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र की तरफ से OTT प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी गई है

Ranveer Allahbadia Row: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया चैनलों और OTT प्लेटफॉर्म्स को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में निर्धारित आचार संहिता का पालन करने को कहा है। सरकार ने कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की माता-पिता और सेक्स पर शर्मनाक टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच OTT को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर अश्लील चुटकुलों को लेकर उपजे विवाद के बीच केंद्र ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानून द्वारा बैन कंटेंट बनाने या प्रसारित करने से परहेज करने को कहा है।

OTT (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म और स्व-नियामक संस्थाओं को जारी एक एडवाइजरी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें कंटेंट प्रकाशित करते समय आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियम-2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसमें कंटेंट के आयु-आधारित क्लासिफिकेशन का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है।

मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक संस्थाओं को आचार संहिता के उल्लंघन पर सक्रियता से कार्रवाई करने को भी कहा। मंत्रालय ने कहा कि उसे कुछ ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा अश्लील कंटेंट का कथित तौर पर प्रसार किए जाने के बारे में सांसदों और वैधानिक संगठनों से शिकायतें मिली हैं। साथ ही, जन शिकायतें भी मिली हैं।


एडवाइजरी में कहा गया है, "इन बातों के मद्देनजर यह सलाह दी जाती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट प्रसारित करते समय कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करें, जिसमें आचार संहिता के तहत निर्धारित कंटेंट के आयु-आधारित क्लासिफिकेशन का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है।"

पीटीआई के मुताबिक, इसमें आगे कहा गया है कि आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून द्वारा बैन किसी भी कंटेंट को प्रसारित न करें। साथ ही, रूल्स के शेड्यूल में दिए गए सामान्य गाइडलाइंस के आधार पर कंटेंट का आयु-आधारित डिटेल्स बताए तथा उचित सावधानी एवं विवेक का प्रयोग भी करें।

यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट का रेगुलेशन करने के सुझाव के मद्देनजर जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेट साझा करने के मामले में कानून में प्रावधान के अभाव का जिक्र किया था। मंत्रालय की इस एडवाइजरी के बाद माना जा रहा है कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाले कंटेंट पर सरकार की पैनी निगाह रहेगी।

यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। लेकिन कहा कि वह डरा हुआ है, क्योंकि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इलाहाबादिया कॉमेडियन समय रैना के कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में माता-पिता और सेक्स पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गया है।

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विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इलाहाबादिया के 1.6 करोड़ से अधिक फॉलोअर हैं। विवाद बढ़ने के साथ इलाहाबादिया और शो से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। इलाहाबादिया ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। फिलहाल शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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