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सैफ अली खान को एक और बड़ा झटका! भोपाल में पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी घोषित होगी 'शत्रु संपत्ति'? कोर्ट ने दिया आदेश

13 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अभिनेता सैफ अली खान की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की अनुमति दी, लेकिन न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने अभी तक कोई कार्रवाई की है। सूत्रों ने बताया कि पटौदी परिवार के पास भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 21, 2025 पर 9:11 PM
सैफ अली खान को एक और बड़ा झटका! भोपाल में पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी घोषित होगी 'शत्रु संपत्ति'? कोर्ट ने दिया आदेश
सैफ अली खान को एक और बड़ा झटका! भोपाल में पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी घोषित होगी 'शत्रु संपत्ति'?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित करने को लेकर सरकारी नोटिस के खिलाफ गुहार लगाई थी। मध्य प्रदेश सरकार अब अभिनेता सैफ अली खान की मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा कर सकती है, क्योंकि भोपाल राज्य की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से लगी रोक दिसंबर 2024 में पहले ही हटा ली गई है।

13 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अभिनेता सैफ अली खान की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की अनुमति दी, लेकिन न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने अभी तक कोई कार्रवाई की है।

सूत्रों ने बताया कि पटौदी परिवार के पास भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार के कब्जे में रही है। यह भोपाल में कोहेफिजा से लेकर चिकलोद तक फैली हुई है।

क्या है ये पूरा मामला?

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