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'GRAP-4 में बिना अनुमति ढील न दी जाए': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया

Delhi Air Pollution: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि पराली जलाने की वजह से एयर क्वालिटी के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण उत्तर भारत इमरजेंसी स्थिति का सामना कर रहा है। आतिशी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति कर रही है

Akhileshअपडेटेड Nov 18, 2024 पर 2:38 PM
'GRAP-4 में बिना अनुमति ढील न दी जाए': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया
Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-4 के क्रियान्वयन में देरी को लेकर दिल्ली सरकार से तीखा सवाल किया

Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच GRAP 4 प्रतिबंध लागू करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 नवंबर) को दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने राजधानी की जहरीली हवा से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत कड़े प्रतिबंधों को लागू करने में देरी के लिए अधिकारियों की खिंचाई की। दिल्ली सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए शीर्ष अदालत ने पूछा कि GRAP 4 को पहले क्यों लागू नहीं किया गया? शीर्ष अदालत ने कहा कि इन कदमों में कटौती करने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने के बाद भी ग्रैप के चौथे चरण के तहत उठाए जाने वाले निवारक उपायों के क्रियान्वयन में देरी हुई है।

दिल्ली सरकार के वकील ने मामले की सुनवाई की शुरुआत में पीठ से कहा कि ग्रैप का चौथा चरण सोमवार से लागू कर दिया गया है। भारी वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीठ ने वकील से कहा, "जैसे ही AQI 300 से 400 के बीच पहुंचता है, तो चौथा चरण लागू करना पड़ता है। आप ग्रैप के चौथे चरण को लागू करने में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने पूछे तीखे सवाल

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