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ईमानदार टैक्सपेयर्स को कोई फायदा नहीं, GST रिटर्न के लेट फीस में मामूली छूट

रिटर्न नहीं भरने वालों को लेट फीस में छूट दी है लेकिन लेट फीस पहले से चुकाने वालों को कोई राहत नहीं मिली

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 07, 2021 पर 6:35 PM
ईमानदार टैक्सपेयर्स को कोई फायदा नहीं, GST रिटर्न के लेट फीस में मामूली छूट

अभिषेक अनेजा

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की हाल ही में हुई मीटिंग में कोरोना की दूसरी लहर के कारण हुए नुकसान को देखते हुए राहत के उपायों पर चर्चा की गई थी। GST काउंसिल की यह 43वीं मीटिंग थी जो पिछली मीटिंग के 7 महीने से अधिक बीत जाने के बाद हुई। इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला उन टैक्सपेयर्स को राहत देने का लिया गया जिन्होंने रिटर्न नहीं भरी है।

इनमें वे टैक्सपेयर्स शामिल हैं जिन्होंने जुलाई 2017 से इस वर्ष अप्रैल तक GSTR 3B रिटर्न भरने में डिफॉल्ट किया है। जिन टैक्सपेयर्स की कोई टैक्स देनदारी नहीं है उनके लिए CGST और SGST प्रत्येक के लिए लेट फीस 250 रुपये तक सीमित की गई है। जिन टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी है उनके लिए लेट फीस CGST और SGST प्रत्येक के लिए 500 रुपये होगी।

इसके तहत उन्हीं टैक्सपेयर्स को राहत दी जाएगी जो 1 जून से 31 अगस्त के बीच रिटर्न दाखिल करेंगे।

यह छूट GSTR 1 के लिए लागू नहीं है। इसके अलावा इसे भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन टैक्सपेयर्स का रजिस्ट्रेशन GST रिटर्न निर्धारित तिथि के अंदर नहीं भरने के कारण डिपार्टमेंट की ओर से कैंसल किया गया है उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी। य

यह भी नहीं बताया गया है कि टैक्सपेयर  अगर अब रिटर्न भरते हैं तो उन्हें इस अवधि के लिए GSTR 3B में इनपुट क्रेडिट मिल सकेगा या नहीं।

ऐसा लग रहा है कि यह केवल GSTR 3B के लिए लेट फीस में छूट के जैसा है।

GST Council की ओर से उन टैक्सपेयर्स के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया है जिन्होंने कानून का पालन किया है और पहले ही लेट फीस का भुगतान कर दिया है।

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