18 जुलाई से लगेगा महंगाई का तड़का, दूध, दही-लस्सी समेत कई चीजें हो जाएंगी महंगी

GST काउंसिल की बैठक के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया कि वस्तुओं पर GST की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी। आइए जानते हैं कि 18 जुलाई के बाद जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद कौन से सामान सस्ते होंगे और कौन से महंगे

अपडेटेड Jul 18, 2022 पर 1:45 AM
अगले हफ्ते से कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे।

GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 47वीं बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनसे आम आदमी पर खर्च का बोझ बढ़ने वाला है। काउंसिल की बैठक में कई ऐसे आइटम्स पर GST लगाने का फैसला किया गया है जिन पर अभी तक टैक्स नहीं लगता था।

GST काउंसिल की बैठक के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया कि वस्तुओं पर GST की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी। आइए जानते हैं कि 18 जुलाई के बाद जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद कौन से सामान सस्ते होंगे और कौन से महंगे।

ये सामान होंगे महंगे


- 18 जुलाई से टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% की दर से GST लगेगा। अभी तक इस पर कोई GST नहीं लगता था।

-अगर आप नया चेकबुक लेते हैं तो उसके चार्ज पर भी 18 जुलाई से 18% GST लगेगा।

- अस्पतालों में 5,000 रुपये (गैर-ICU) से अधिक रेंट वाले पर अब 5% टैक्स देना होगा।

- एटलस सहित मैप और चार्ज पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा

- GST काउंसिल ने होटलों के 1000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12% GST लगाने का फैसला किया है, अभी तक ये जीएसटी के दायरे से बाहर थे।

- LED लाइट्स, एलईडी लैंप पर लगने वाली जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।

- ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर अब 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा, जो अभी तक 12 फीसदी था।

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ये सामान होंगे सस्ते

- छुट्टियों में अगर आप रोपवे की सैर करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामनों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है।

- स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्राओक्यूलर लेंस, आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।

- जीएसटी परिषद ने उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है, जहां ईंधन की लागत को शामिल किया जाता है।

- डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली खास वस्तुओं पर IGST से छूट दी गई है।

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