Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में एक महत्वपूर्ण फैसले में, इस हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। मस्जिट समिति ने अपनी याचिकाओं में मस्जिद स्थल पर एक मंदिर की बहाली की मांग करने वाले सिविल मुकदमों को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने वाराणसी अदालत को 1991 में दायर इन दीवानी मुकदमों में से एक की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया।
