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Kolkata Rape Case: ट्रेनी डॉक्टर से नहीं हुआ गैंगरेप! CBI के रिमांड नोट में संजय रॉय अकेला आरोपी

Kolkata Rape Murder Case: अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ता मामले के किसी भी चरण में दंडात्मक धाराएं जोड़ सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच कैसे आगे बढ़ रही है। भले ही शुरुआत में इस मामले को कोलकाता पुलिस का जासूसी विभाग संभाल रहा था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर 13 अगस्त से CBI इसकी जांच कर रही है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 07, 2024 पर 10:47 PM
Kolkata Rape Case: ट्रेनी डॉक्टर से नहीं हुआ गैंगरेप! CBI के रिमांड नोट में संजय रॉय अकेला आरोपी
Kolkata Rape Case: ट्रेनी डॉक्टर से नहीं हुआ गैंगरेप! CBI के रिमांड नोट में संजय रॉय अकेला आरोपी

पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोलकाता में एक ट्रायल कोर्ट के सामने अपना रिमांड नोट पेश किया। इस रिमांड नोट में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें "सामूहिक बलात्कार" का जिक्र नहीं किया है। शुरुआत में कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उसने 9 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार) और 103 (1) (हत्या) के तहत FIR दर्ज की थी।

बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से मामले की जांच करने का निर्देश दिए जाने पर CBI ने उन्हीं धाराओं के तहत FIR दर्ज की। सियालदह में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अदालत ने संजय रॉय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

रिमांड नोट में गैंगरेप की धारा नहीं

Hindustan Times ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया, “एजेंसी ने शुक्रवार को ACJM अदालत के सामने रॉय के लिए न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए, रिमांड नोट में BNS की धारा 70 (1) (सामूहिक बलात्कार की धारा) को शामिल नहीं किया, जो बताता है कि रॉय इस मामले में अकेला आरोपी है।"

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