पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोलकाता में एक ट्रायल कोर्ट के सामने अपना रिमांड नोट पेश किया। इस रिमांड नोट में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें "सामूहिक बलात्कार" का जिक्र नहीं किया है। शुरुआत में कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उसने 9 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार) और 103 (1) (हत्या) के तहत FIR दर्ज की थी।
