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डॉक्टर रेप-मर्डर केस में बंगाल सरकार, पूर्व प्रिंसिपल, कोलकाता पुलिस को जमकर लताड़, जानें आज SC में क्या-क्या हुआ

Kolkata Rape-Murder Case News: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले से जुड़ी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की है। कोर्ट ने CBI से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष अदालत ने डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है

Akhileshअपडेटेड Aug 20, 2024 पर 1:36 PM
डॉक्टर रेप-मर्डर केस में बंगाल सरकार, पूर्व प्रिंसिपल, कोलकाता पुलिस को जमकर लताड़, जानें आज SC में क्या-क्या हुआ
Kolkata Doctor Rape-Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की जमकर खिंचाई की है

Kolkata Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को भयावह बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को मामले में FIR दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्थागत मुद्दे को उठाती है। शीर्ष अदालत ने डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट ने CBI से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और बंगाल सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। RG कर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा CISF को दिया गया है।

इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेने वाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने बलात्कार-हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे?

पीठ ने कहा, "ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही चल गया था लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की।" कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि हजारों लोगों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी।

उसने पूछा कि जब आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के घेरे में है तो उन्हें कैसे तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय संशुद्धि का वक्त है।

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