Loan Fraud Case Live: फिर गिरफ्तार हो सकती हैं चंदा कोचर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांज ब्यूरो (CBI) की उस याचिका पर ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर एवं उनके पति दीपक कोचर से सोमवार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा। याचिका में लोन धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने CBI की याचिका पर नोटिस जारी किया और कपल से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा।
CBI की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलत धारणा के साथ सुनवाई की कि इस अपराध के लिए अधिकतम सात साल की कैद हो सकती है, लेकिन उसने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) पर विचार नहीं किया, जिसके तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।