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Liquor Home Delivery: दिल्ली में आज से होगी शराब की होम डिलीवरी, उससे पहले वेंडर्स को करना होगा ये काम

Liquor Home Delivery: नए नियम के तहत वेंडर को शराब की होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए L-13 लेना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 11, 2021 पर 1:13 PM
Liquor Home Delivery: दिल्ली में आज से होगी शराब की होम डिलीवरी, उससे पहले वेंडर्स को करना होगा ये काम

दिल्ली (Delhi) के शराब विक्रेता मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर मिले ऑर्डर के जरिए होम डिलीवरी सर्विस (Liquor home delivery) शुरू करना चाहते हैं, वे अब 11 जून से दिल्ली सरकार से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपराज्यपाल (एल-जी) अनिल बैजल ने आदेश दिया कि संशोधित एक्साइज नियम 11 जून से लागू होगा। इस नए नियम के तहत वेंडर को शराब की होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए L-13 लेना होगा।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अपनी आबकारी नीति में एक प्रावधान किया है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले दिल्ली एक्साइज (संशोधन) नियम, 2021 में नए संशोधन 31 मई को गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित किए गए थे।

इसके अलावा दूसरे प्रावधान, जो 11 जून यानी आज से लागू होता है। वह है माइक्रोब्रेवरीज को टेकअवे सर्विस शुरू करने और बार और रेस्टोरेंट को सप्लाई करने की अनुमति।

हालांकि, 10 जून जारी हुए इस नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि लोग तुरंत होम डिलीवरी का ऑर्डर देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस केवल तभी शुरू की जा सकती है, जब इच्छुक विक्रेताओं को L-13 लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

बता दें कि नए संशोधनों से पहले भी शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान था, लेकिन वो सिर्फ ई-मेल और फैक्स के जरिए मिले ऑर्डर पर ही मिलती थी। तब इस सर्विस का फायदा उठाने वाले नहीं थे, इसलिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया और मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑर्डर करने पर इस सर्विस को शुरू किया।

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