तमिलनाडु में 31 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकार ने Covid गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश

आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कड़ाई से नियमों को लागू करे और जरूरत पड़ने पर धारा 144 के प्रावधानों का उपयोग करे

अपडेटेड Mar 01, 2021 पर 11:51 AM
Story continues below Advertisement

तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पहले यह 28 फरवरी तक था। राज्य सरकार ने अपने नए आदेश में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के साथ साथ नियमों का पालन नहीं करने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सरकार ने Disaster Management Act 2005 के तहत 31 मार्च 2021 तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। इस आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कड़ाई से नियमों को लागू करे और जरूरत पड़ने पर धारा 144 के प्रावधानों का उपयोग करे।

 


आदेश में कहा गयाा है कि Standard Operating Procedures (SOPs) का सख्ती से पालन होना चाहिए। ट्रेनों, हवाई सफर, मेट्रो, योगा सेंटर, शिक्षण संस्थान, होटल, पार्क, मल्टीप्लेक्स में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना जरूरी है। जिला प्रशासन को SOPs का पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें लोगों से मास्क लगाने, हाथ साफ करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जाएगी और इन नियमों को सख्ती से लागू भी करवाया जाएगा। 

मार्च के आखिरी तक लॉकडाउन लागू होने के चलते इन गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। तमिलनाडु में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक रहेगी। केंद्र ने जिन चीजों के लिए ऐसी फ्लाइट की छूट दी है, बस वही मिलेगी। केंद्र द्वारा कुछ शर्तों में जो छूट दी गई है उनको यहां लागू किया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन्स पर खास नजर रखने को कहा गया है।

बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। राज्य में विधानसभा की 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी। इस दौरान कोरोना गाइडलााइंस का पालन सख्ती के साथ किया जाएगा।

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।