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Manikrao Kokate : खतरे में आई महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे की कुर्सी, कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे मुश्किल में फंस गए हैं। नासिक जिला न्यायालय ने एनसीपी नेता और मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को 2 साल की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 20, 2025 पर 9:26 PM
Manikrao Kokate : खतरे में आई महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे की कुर्सी, कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे मुश्किल में फंस गए हैं।

Manikrao Kokate : महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे को गुरुवार को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। उन पर सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप था। मंत्री ने बाद में कहा कि अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है और वह फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे। नासिक जिला न्यायालय ने एनसीपी नेता और मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे पर 50 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है।

कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

माणिकराव कोकाटे और उनके भाई के खिलाफ 30 साल पहले ये मामला दर्ज किया गया था, उन पर 1995 में दस्तावेजों से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। वही नासिक जिला और सत्र न्यायालय ने उनके भाई सुनील कोकाटे को भी इसी मामले में दोषी ठहराया। यह मामला पूर्व मंत्री दिवंगत टी एस दिघोले की शिकायत पर 1995 में दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों भाइयों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अगर उच्च न्यायालय से उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है तो कोकाटे को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जा सकता है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कहा कि यह मामला दिघोले ने दायर किया था, जिनसे उनकी राजनीतिक दुश्मनी थी।

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