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खाने-पीने की मिलावटी चीजें बेचने पर 6 महीने की जेल, कम से कम इतनी सजा की सिफारिश

एक संसदीय पैनल ने खाने-पीने वाली मिलावटी चीजें बेचने वालों के लिए कम से कम छह महीने की कैद और कम से कम 25,000 रुपये जुर्माने की सिफारिश की है। बीजेपी सांसद बृजलाल के नेतृत्व वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि मिलावटी चीजों के सेवन से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए अभी इस मामले में जो सजा मिलती है, वह पर्याप्त नहीं है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Nov 14, 2023 पर 3:34 PM
खाने-पीने की मिलावटी चीजें बेचने पर 6 महीने की जेल, कम से कम इतनी सजा की सिफारिश
नुकसान पहुंचाने वाले खाने-पीने के चीजों की बिक्री का जिक्र करते हुए पैनल ने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो सकते हैं लेकिन इससे जुड़े कानून के तहत अपराधियों को जितनी सजा का प्रावधान है, वह काफी नहीं है।

एक संसदीय पैनल ने खाने-पीने वाली मिलावटी चीजें बेचने वालों के लिए कम से कम छह महीने की कैद और कम से कम 25,000 रुपये जुर्माने की सिफारिश की है। बीजेपी सांसद बृजलाल के नेतृत्व वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि मिलावटी चीजों के सेवन से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए अभी इस मामले में जो सजा मिलती है, वह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में कमेटी ने कम से कम 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ- साथ कम से कम छह महीने की सजा का प्रस्ताव रखा है।

अभी महज 1 हजार रुपये का है जुर्माना

नुकसान पहुंचाने वाले खाने-पीने के चीजों की बिक्री का जिक्र करते हुए पैनल ने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो सकते हैं लेकिन इससे जुड़े कानून के तहत अपराधियों को जितनी सजा का प्रावधान है, वह काफी नहीं है। अभी इस मामले में अपराधियों को अधिकतम छह महीने की सजा और अधिकतम 1 हजार रुपये का जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। अब कमेटी ने इस अधिकतम सजा को न्यूनतम करने और जुर्माने की न्यूनतम राशि को 10 हजार रुपये करने का प्रावधान किया है।

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