एक संसदीय पैनल ने खाने-पीने वाली मिलावटी चीजें बेचने वालों के लिए कम से कम छह महीने की कैद और कम से कम 25,000 रुपये जुर्माने की सिफारिश की है। बीजेपी सांसद बृजलाल के नेतृत्व वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि मिलावटी चीजों के सेवन से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए अभी इस मामले में जो सजा मिलती है, वह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में कमेटी ने कम से कम 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ- साथ कम से कम छह महीने की सजा का प्रस्ताव रखा है।
