PM Awas Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana - PMAY) का लक्ष्य देश के सभी लोगों को रहने के लिए पक्के घर मुहैया कराना है। भारत सरकार ने साल 2022 तक बेघर लोगों को घर देने की योजना बनाई है। योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है। इसके साथ ही जो लोग लोन पर फ्लैट या घर खरीदते हैं, उन्हें सब्सिडी भी मुहैया कराई जाती है। अगर आपको इस योजना से जुड़ी कोई शिकायत है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी शिकायत कैसे और कहां दर्ज करानी है।
फॉर्म रिजेक्ट होने पर यहां करें पता
अगर आपने पीएम आवास योजना के तहत अप्लाई किया है तो सबसे पहले यह पता कर लेना चाहिए कि आपका फॉर्म सही भरा गया है या नहीं। फॉर्म सही तरीके से नहीं भरने पर कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उन्हें यह पता नहीं होता कि उनका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ? इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ताकि जिसे आवास नहीं मिल रहा है या फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। वो घर बैठे इन नंबरों की सहायता से पता कर सकें। इतना ही नहीं आप इन नंबरों पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
पीएम आवास योजना शहरी के लिए टोल फ्री नंबर- 1800-11-3377
पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए टोल फ्री नंबर -1800-11-6446
पीएम आवास योजना टोल फ्री नंबर- 1800-11-8111
एक अन्य शहरी -1800-11-6163
पीएम आवास योजना के लिए एक और टोल फ्री नंबर- 18003456527
पीएम आवास योजना के लिए मोबाइल व्हाट्सएप नंबर- 7004193202
इसके अलावा आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी शिकायत आप ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर दर्ज कर सकते हैं।
45 दिन में होगा समस्या का समाधान
शिकायत दर्ज कराने की तारीख से 45 दिन में समस्या को निपटाने का टाइम दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय आवास सहायक या प्रखंड विकास अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।