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PM Kisan Yojana: अगर नहीं लेना चाहते हैं पीएम किसान योजना का फायदा, ऐसे करें सरेंडर

PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। ये पैसे साल में तीन किश्तों में मिलते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, टैक्सपेयर्स जैसे कई लोग इस योजना से बाहर रहते हैं। अगर आप अयोग्य हैं और इस योजना का फायदा उठा रहे हैं तो इसे सरेंडर कर सकते हैं

Jitendra Singhअपडेटेड May 10, 2023 पर 5:59 PM
PM Kisan Yojana: अगर नहीं लेना चाहते हैं पीएम किसान योजना का फायदा, ऐसे करें सरेंडर
देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं

PM Kisan Yojana: देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। ऐसे ही केंद्र सरकार की बेहद अहम पीएम किसान सम्मान निधि है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। इसमें बहुत से अपात्र किसान भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। अपात्र किसानों से सरकार पैसों की वसूली भी कर रही है। साथ ही उन्हें योजना से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अगर आप इस योजना को सरेंडर करना चाहते हैं तो यह बेहद आसान है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। ये पैसे किसानों को साल भर में 3 किश्तों में मिलते हैं। हर एक किश्त में 2,000 रुपये मिलते हैं। हर 4 महीने में एक किश्त जारी की जाती है। अब तक किसानों को 13 किश्तों में फायदा मिल चुका है। देश के करोड़ों किसान 14वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इन किसानों को नहीं मिलता है फायदा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। भले ही वो किसानी भी करते हों। इसके साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ट कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलता है। इतना ही नहीं के पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करती है। इसके अलावा किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा।

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