फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है कि भारी नुकसान का सामना कर रहे PMC बैंक के कस्टमर्स पर भी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट लागू होगा। हालांकि, नए एक्ट में यह कहा गया है कि किसी बैंक के मोराटोरियम में जाने के 90 दिनों के अंदर 5 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने एक नया सेक्शन भी इसमें शामिल किया है जो कहता है कि उन बैंकों के लिए भी भुगतान लागू होगा जिनके बिजनेस पर पहले से रोक है।
