Supreme Court : देश के किसी भी राज्य की पुलिस अब वॉट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करके किसी भी आरोपी को नोटिस नहीं भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के इस कदम पर रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपी को नोटिस देने के लिए ऑपशनल मीडियम के रूप में वॉट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल न करें। बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने पुलिस को यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41ए (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35) को लेकर दिया है।
