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Arvind Kejriwal Bail: क्या आज तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल? ED ने बेल को हाई कोर्ट में दी चुनौती

Arvind Kejriwal Bail: संकट में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए एक स्थानीय अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी। विशेष जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय का आग्रह भी खारिज कर दिया

Akhileshअपडेटेड Jun 21, 2024 पर 10:56 AM
Arvind Kejriwal Bail: क्या आज तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल? ED ने बेल को हाई कोर्ट में दी चुनौती
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आज रात 8:00 बजे तक तिहाड़ जेल से बाहर आने की संभावना है

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ED इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए भेज सकती है। एजेंसी के वकील जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष अरविंद केजरीवाल के मामले का उल्लेख करेंगे। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार (20 जून) को जमानत दे दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आज यानी शुक्रवार रात 8:00 बजे तक तिहाड़ जेल से बाहर आने की संभावना है। कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जमानत बांड भरने का आदेश दिया है। जज ने बचाव पक्ष से शुक्रवार को ड्यूटी जज के समक्ष जमानत बांड दाखिल करने को कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखने के बाद यह आदेश पारित किया।

आज शाम 4 बजे तक कोर्ट रनर के माध्यम से रिहाई आदेश तिहाड़ जेल अधिकारियों को भेजा जाएगा, जिसके बाद जेल अधिकारी रिहाई ज्ञापन बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसमें कुछ और घंटे लग सकते हैं। विशेष जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय का आग्रह भी खारिज कर दिया। ED 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी।

वैसे AAP मुखिया केजरीवाल को नियमित जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगियों को मोदी सरकार पर प्रहार करने का मौका मिलेगा क्योंकि कठोर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के अनुसार जमानत केवल तभी दी जा सकती है कि जब जज को प्रथम दृष्टया संतुष्टि हो जाए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और यह कि संभवत: वह जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करेगा।

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