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अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार

दिल्ली होई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ED रिमांड को गैर-कानूनी बताया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को भी नोटिस जारी किया है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मनीलॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गिरफ्तार कर लिया था।

Shubham Sharmaअपडेटेड Mar 27, 2024 पर 7:16 PM
अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार
अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से भी कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में ही रहना होगा। दिल्ली HC ने मुख्य याचिका के साथ-साथ याचिकाकर्ता की अंतरिम रिहाई की अर्जी पर 2 अप्रैल तक ED से जवाब मांगा है।

अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को 'गैर-कानूनी' बताकर, इसे रद्द करने और उन्हें तुरंत जमानत देने की अपील की थी। हालांकि, कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मंगा है।

रविवार के दिन की सुनवाई की मांग

केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी को चुनौती देते हुए AAP संयोजक ने शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।

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